रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। जयाप्रदा बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुईं, जिस पर अदालत ने स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज कर अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की। मामला 2019 के चुनाव बाद आयोजित एक कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है।
अभद्र टिप्पणी मामले में अदालत ने रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी।
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2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत पार्टी के अन्य सपा नेता शामिल थे।
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मो. आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की जा रही है। शनिवार को जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं।
उनके वकील द्वारा सोमवार को भी स्थगन प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि निर्धारित की।