निरीक्षण के दाैरान आवश्यक स्वीकृतियां और अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत कार्रवाई की गई है। 16 कोचिंग सेंटर और अस्पताल सील किए गए हैं। - अनुभव सिंह, वीसी, एमडीए
स्कॉलर्स डेन, फिजिक्स वाला, जेनेसिस कोचिंग समेत 13 इन सेंटर पर हुई कार्रवाई
स्काॅलर डेन कोचिंग सेंटर, फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर कांठ रोड, जेनेसिस कोचिंग पेंटालून शो रूम के सामने, हाॅवर्ड इंटरनेशनल कोचिंग गोकुलदास, वंडर लाइब्रेरी प्रकाश नगर चाैराहा लाइनपार, रमा लाइब्रेरी माता मंदिर के सामने प्रकाश नगर, सचिन लाइब्रेरी प्रकाश नगर चाैराहा, प्रियांश प्रतियोगिता एकेडमी प्रकाश नगर चाैराहा, नमो स्टडीज प्रकाश नगर चाैराहा, अनएकेडमी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। इसके अलावा गोकुलदास के पास संचालित अमित कुमार, चंकित कुमार, अथर हुसैन, गुरहट्टी चाैराहे के पास बेसमेंट संचालित प्रदीप गुप्ता के कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं।
कोचिंग सेटरों में ये मिली कमियां
- अवैध रूप से बेसमेंट में संचालन
- जांच के दाैरान अभिलेख प्रस्तुत न करने
- स्वीकृत नक्शे के विपरीत संचालन
- जरूरी स्वीकृतियां न लेना
- 80 वर्ग मीटर में कोचिंग का संचालन