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Moradabad News: लॉक डाउन में पुलिस टीम पर हमले के दोषी को चार साल की सजा

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मुरादाबाद। एडीजे-13 चंचल की अदालत ने लॉक डाउन के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने के मुलजिम इकरार अली उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए चार साल दो माह की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मैनाठेर थाने के तत्कालीन प्रभारी मनोज कुमार ने 14 मई 2020 को पाकबड़ा थाना क्षेत्र के पल्लूपुरा घोसी मिलक निवासी इकरार अली उर्फ भूरा के खिलाफ जानलेवा हमला कोरोना महामारी अनिधियम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी लॉक डाउन के दौरान बिना मास्क के क्षेत्र में घूम रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया था जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 चंचल की अदालत में चली। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने मुलजिम इकरार अली उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए चार साल दो माह की सजा सुनाने के साथ ही चार हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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