मुरादाबाद। संभल जिले में रंजिश के चलते वर्ष 2013 में एक दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संभल जिले के थाना हयातनगर के गांव ततारपुर घोसी के रहने वाले रोशन सिंह पुत्र भगीरथ ने 15 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके परिवार और गांव के ही रहने वाले कल्याण सिंह, वीरा, मनीष तथा रामबाबू से पुरानी रंजिश चल रही थी।
आए दिन दोनों पक्षों के बीच झगड़े होते रहते थे। 15 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे मेरा भतीजा राम रहीस दूध देने के लिए जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे कल्याण, वीरा उर्फ वीरपाल, मुनीश, तथा रामबाबू ने मेरे भतीजे को देखकर गाली देने लगे। जब राम रहीस ने उनका विरोध किया तो कल्याण ने तमंचे से गोली चला दी। इस घटना में राम रहीस घायल हो गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों कल्याण सिंह, वीरा उर्फ वीरपाल, तथा रामबाबू के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या चार शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे में गवाहों ने अदालत में आकर घटना की पुष्टि की। गवाहों ने इस मुकदमे के सभी पहलुओं को अदालत के सामने बताया। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से दंडित भी किया।