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Moradabad News: किसान की हत्या में दोस्त को आजीवन कारावास

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मुरादाबाद। होली वाले दिन शराब पीने के बादहुए विवाद में गोली मारकर किसान सुंदर सिंह की हत्या करने वाले आरोपी सुखदेव को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुंदर सिंह और सुखदेव आपस में दोस्त थे।
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भगतपुर क्षेत्र के चतरपुर नायक निवासी विजेंद्र सिंह ने आठ मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि भाई सुंदर सिंह और सुखदेव के बीच दोस्ती थी। होली खेलने के बाद दोनों घर के आंगन में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद सुखदेव गालियां देने लगा। सुंदर सिंह ने गालियों का विरोध किया तो सुखदेव ने तमंचे से सुंदर सिंह को गोली मार दी।
फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोग आए तो सुंदर सिंह की मौत हो चुकी थी। सुखदेव मौके से भाग गया था। पुलिस ने आरोपी सुखदेव निवासी चतरपुर नायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार सिंह की अदालत में की गई। सुंदर सिंह के भाइयों व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सुखदेव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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चौदह माह में अदालत ने सुनाई सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि दोषी करार दिए गए सुखदेव के खिलाफ आठ मार्च 2023 को केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 19 जुलाई 2023 को आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। जिसमें मृतक के भाइयों की गवाही अदालत में कराई गई इनके अलावा मुकदमे के विवेचक, चिकित्सक, समेत अन्य गवाह अदालत में पेश हुए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से गवाहों से जिरह भी की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए सुखदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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