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दुष्कर्म कर किशोरी को जला कर मारने वाले को उम्रकैद

सार

नखासा थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसे जलाकर मारने के मामले में जीशान नामक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी।पुलिस ने जीशान के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान इस बयान को मजबूत साक्ष्य मानते हुए सजा सुनाई गई।
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विस्तार
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नखासा थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसे जलाकर मारने के मामले में जीशान नामक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट थाना नखासा क्षेत्र के एक कस्बे में रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि 21 नवंबर 2019 को वह दवा लेने गई थी। घर लौटी तो उसकी 11 वर्षीय बेटी जली हुई अवस्था में छटपटाती मिली थी। किशोरी ने बताया कि मोहल्ले का ही जीशान उसे अकेला देख घर में घुस आया था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद केरोसिन उड़ेल कर उसे आग के हवाले कर दिया था। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी।
पुलिस ने जीशान के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हो जाने पर जीशान को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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फांसी के लिए हाईकोर्ट में करेंगे अपील
एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने किशोरी के परिवार से बात करने के बाद कहा कि दोषी को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।
दम तोड़ने से पूर्व किशोरी का बयान बना साक्ष्य
दुष्कर्म के बाद आग के हवाले की गई किशोरी ने दम तोड़ने से पहले बयान में आपबीती बताई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान इस बयान को मजबूत साक्ष्य मानते हुए सजा सुनाई गई।
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