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कांठ गैंगरेप प्रकरण : नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले जेल गए

Fri, 04 Dec 2015 07:28 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद
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चौदह वर्ष की छात्रा से जंगल में गैंगरेप के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दो युवकों को  गुरुवार को जेल भेज दिया गया। इस घिनौनी वारदात का मुख्य अभियुक्त हत्या के एक मामले में पहले से जेल में बंद है। नाबालिग के साथ दरिंदगी की यह घटना करीब चार माह पुरानी है लेकिन आरोपियों से यारी के आरोप झेल रही स्थानीय पुलिस इस पर पर्दा डाले हुए थी।
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‘अमर उजाला’ में मामला उछलने के बाद डीआईजी की सख्ती पर बुधवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना में शामिल दो युवकों को भी बीते दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जिन्हें गुरुवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को जेल भेज दिया।


नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की यह घटना छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव की है। फजीहत के बाद पुलिस ने बुधवार को इस मामले में पीड़िता की छजलैट थाना क्षेत्र के ही गांव कुचावली निवासी होमगार्ड दरोगा शिव कुमार के बेटे अनिल और इसी गांव के रोबिन पुत्र यशपाल सिंह व अजीत पुत्र जसपाल सिंह निवासी रमपुरा के खिलाफ गैंगरेप, पाक्सो एक्ट, आईटी एक्ट आदि में केस दर्ज किया था।
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स्थानीय पुलिस की भूमिका कठघरे में होने की वजह से सीओ राहुल ने एक्शन की बागडोर संभाली थी और अभियुक्त अनिल व रोबिन को गिरफ्तार कर लिया था। अजीत पहले से जेल में है। गुरुवार को अनिल और रोबिन को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। उधर, पुलिस ने पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस मामले में जल्द ठोस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी।



जेल में तामील होगा बी वारंट
नाबालिग छात्रा से गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बनाने और उसे सोशल साइट्स पर वायरल करने के मुख्य आरोपी अजीत पुत्र जसपाल सिंह को पुलिस जेल में ही बी वारंट तामील कराएगी। एसपी देहात प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य अभियुक्त मर्डर में पहले से जेल में है लिहाजा गैंगरेप की घटना में भी उसे जेल में ही वारंट तामील कराया जाएगा। विवेचक जल्द इस मामले में जेल जाकर उसे वारंट तामील कराएंगे।



छजलैट से ट्रांसफर होगी विवेचना
गैंगरेप केस की विवेचना छजलैट से ट्रांसफर की जाएगी। एसपी देहात प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में आईटी एक्ट की धारा भी लगी है लिहाजा विवेचना नियमानुसार इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी से कराया जाना जरूरी है।  उन्होंने बताया कि विवेचना को छजलैट से ट्रांसफर करने के आदेश किए जा रहे हैं। मामले में किसी इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी की ओर से ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
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