12 साल के खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में जूडो कराटे के कोच मो. कासिम को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट घनेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 15 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने नौ सितंबर 2017 को कटघर थाने में करूला निवासी मो. कासिम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसका 12 साल का बेटा कटघर क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ता है। इस स्कूल में मो. कासिम ने जूडो कराटे का कैंप लगाया था। उसके बेटे ने भी कैंप में भाग लिया था। आरोप है कि एक दिन मो. कासिम उसके बेटे को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ कटघर थाना क्षेत्र के काशीपुर तिराहे के पास जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घर लौटने पर बच्चे ने परिजनों को आपबीती बताई। कटघर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट घनेंद्र कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।