ग्यारहवीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ.कपिल राघव की अदालत ने 19 दिन में सजा सुनाते हुए दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित छात्रा को देने के आदेश दिए हैं।
सैदनगली थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शख्स ने 24 मई को आदित्य वर्मा के खिलाफ बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक पड़ोस में किराये पर रहने वाले आदित्य ने 21 मई 2022 को कक्षा 11 में पढ़ने वाली उसकी 15 वर्षीय बेटी को अगवा कर लिया था। दिल्ली के एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई छात्रा ने एक जून को पड़ोसी के फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने दिल्ली जाकर छात्रा को मुक्त कराया था। मौके से भागे आदित्य को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मामले में दुष्कर्म व अन्य धाराएं बढ़ाई थीं। जमानत न मिलन से आदित्य जेल में है।
इस मामले में 13 सितंबर को अदालत में पहली सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शनिवार को सजा सुना दी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने बताया कि इस मामले में 19 दिन में फैसला सामने आ गया।