लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र में गांगन नदी के पास शहर की दो औद्योगिक इकाइयां लोहिया ब्रास व दीवान एण्ड संस स्थापित हैं। एमडीए प्रशासन के मुताबिक दोनों ही फैक्टरियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त गांगन नदी की भी करीब दो हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ उस पर कुछ निर्माण भी करा लिया गया है।
एमडीए के संपत्ति अधिकारी आरआरपी सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद टीम भेज कर जब परीक्षण कराया गया तो अवैध कब्जा व अवैध निर्माण का मामला सामने आया। जिसके आधार पर दोनों फैक्टरियों के संचालकों को नोटिस जारी कर सुनावाई के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया है। वीसी ने शैलेष कुमार ने बताया कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद एमडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों फैक्टरियों के स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त किए गए अवैध निर्माण वाले भाग को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
- एमडीए प्रशासन द्वारा पारित ध्वस्तीकरण का आदेश गलत ढंग से जारी किया गया है। जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। - विभोर गुप्ता, डायरेक्टर लोहिया ब्रास
मैंने किसी तरह का कोई भी अवैध कब्जा या निर्माण नहीं कराया है। एमडीए प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश की मुझे जानकारी है। सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती दी जाएगी। सुरेंद्र गांधी, डायरेक्टर दीवान एंड संस