रामपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की सजा के स्टे की अर्जी पर 13 मार्च को सुनवाई होगी। साथ ही मूल अपील पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।
अदालत ने 13 फरवरी को छजलैट प्रकरण में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ पिता-पुत्र ने अपने वकील के माध्यम से जनपद न्यायालय में अपील दाखिल की है। उसके साथ सजा पर स्टे के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में हुई।
मंगलवार को स्वार टांडा विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि आजम खां द्वारा प्रस्तुत सजा के खिलाफ स्टे की अर्जी पर सुनवाई 13 मार्च को होगी।