अभिलेखों में गड़बड़ी कर शत्रु संपत्ति की जमीन को वक्फ में दर्शाकर कब्जा करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां की जमानत पर अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। शुक्रवार को इस मामले की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी गई।
आजम खां सहित नौ लोगों पर यह मुकदमा अजीमनगर थाने में अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि शत्रु संपत्ति की जमीन को आजम खां ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। इस मुकदमे में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
मुकदमे में आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं, जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में पिछले दिनों आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी।
कोर्ट में शुक्रवार को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामतौर सैनी ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।