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आजम खां के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 15 जनवरी की तारीख तय की

Mon, 10 Jan 2022 10:53 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सपा सांसद आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी एसटी एक्ट मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में गवाही की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन, कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के कारण कोर्ट द्वारा गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई है।
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फाइल फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीनों मामलों में 15 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में भी सोमवार को तारीख थी, जिसमें अगली तारीख 18 जनवरी तय की गई है।
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अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना  ने गंज थाने में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां को आरोपी बनाया गया। जबकि, सिविल लाइंस थाने में दर्ज दो पेनकार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां और दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम आरोपी बनाए गए हैं।

इन मामलों में सांसद आजम खां, विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में तीनों मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन लागू होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अब इन तीनों मामलों में कोर्ट ने 15 जनवरी की तारीख तय की है।
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उधर, सपा सांसद आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी एसटी एक्ट मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में गवाही की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन, कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के कारण कोर्ट द्वारा गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई है। इस कारण गवाही नहीं हो सकी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 18 जनवरी की तारीख तय की है। 
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