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गैंगस्टर को दो साल का कठोर कारावास

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गैंगस्टर को दो साल का कठोर कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
थाना मूंढापांडे में 12 दिसंबर 2010 को तत्कालीन थाना प्रभारी गिरीश चंद त्यागी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कौसर निवासी सक्टूनगला के खिलाफ गैंग बनाकर धन उगाही, लूटपाट की घटनाएं अंजाम देने का आरोप लगाया था। यह भी बताया गया था कि कौसर का क्षेत्र में काफी आतंक व्याप्त है जिस कारण लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से डरते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पंचम शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। कौसर ने अपने बचाव में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके खिलाफ कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने दलील दी कि आरोपी का क्षेत्र में अत्याधिक आतंक है और इसके खिलाफ थाने में अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। अदालत ने तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर कौसर को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कौसर को जेल भेज दिया गया। संवाद
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