चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पचास हजार रुपये तक की रकम पर पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी। पचास हजार से अधिक की रकम मिलने पर उसके प्रमाण दिखाने होंगे। लेकिन इस छूट का दुरुपयोग न हो इसके लिए आयोग ने यह भी साफ कर दिया है किसी कार, बाइक या अन्य वाहन में सवार सभी लोग 50- 50 हजार रुपये लेकर नहीं चल सकेंगे।
वाहन में सवार सभी लोगों के पास कुल मिलाकर 50 हजार रुपये से अधिक हुए तो उन्हें चेकिंग से छूट नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने चुनावों में काले धन का इस्तेमाल रोकने की मंशा से पुलिस - प्रशासनिक अफसरों को चेकिंग करने के आदेश दिए हैं।
लेकिन आयोग के इन आदेशों की आड़ में पुलिस पब्लिक और व्यापारियों को परेशान कर रही है। पुलिस मनमानी की शिकायतें पहुंचने के बाद आयोग ने नई गाइड लाइंस जारी की हैं। जिसमें साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 50 हजार रुपये हैं तो उससे पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी।
इससे ज्यादा रकम मिलने पर संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने होंगे। आयोग ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी कार में चार लोग जा रहे हैं तो चारों को 50- 50 हजार रुपये ले जाने की छूट नहीं होगी।
पुलिस पूछताछ से बचना है तो चारों लोगों के पास मिलाकर 50 हजार से अधिक रुपये नहीं होने चाहिए। इसी तरह बाइक पर सवार दो लोग 50- 50 हजार रुपये नहीं बल्कि कुल मिलाकर पचास हजार रुपये ही ले जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी जुहैर बिन सगीर ने निर्देश जारी किए हैं दस लाख रुपये से ऊपर की रकम पकड़े जाने पर उसे इनकम टैक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जबकि दस लाख रुपये तक की रकम पर छानबीन कर फैसला लेना का अधिकार एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता वाली कमेटी को होगा।