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राष्ट्र ध्वज का अपमान करने में गुरुद्वारा के सेवक समेत पांच पर एफआईआर

सार

आरोप है कि गुरुद्वारा के सेवक नेपाल सिंह व अन्य चार लोगों ने तिरंगे को उतारने में नियमों की अनदेखी की। इस वीडियो को निहंग ने पंजाब में जाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इंस्पेक्टर रमेश सहरावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।हम तिरंगे के अपमान की सोच भी नहीं सकते : नेपाल तिरंगे के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सूदनपुर स्थित बाबा बुडडा साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी नेपाल सिंह का कहना है कि पंद्रह दिन पहले चार अज्ञात लोग गुरुद्वारे पर आए और उन्हें डरा धमकाकर गुरुद्वारे से तिरंगा उतारने को कहा।
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विस्तार
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थाना क्षेत्र के गांव सूदनपुर स्थित गुरुद्वारे पर लगे राष्ट्र ध्वज का अपमान करने के मामले में पुलिस ने गुरुद्वारा के सेवक समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनपर धार्मिक झंडे से अधिक ऊंचाई पर लगे राष्ट्र ध्वज को उतारने में अनदेखी का आरोप है। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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इंस्पेक्टर रमेश सहरावत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव सूदनपुर स्थित गुरुद्वारे पर तिरंगा फहराया गया था। यह निशान साहिब (धार्मिक झंडे) से ऊंचा प्रतीत हो रहा था। इसकी जानकारी पंजाब में निहंग जत्थे को हुई तो 10 दिन पहले चार निहंग गुरुद्वारा पहुंचे और इसका विरोध जताया। आरोप है कि गुरुद्वारा के सेवक नेपाल सिंह व अन्य चार लोगों ने तिरंगे को उतारने में नियमों की अनदेखी की। जत्थे में शामिल एक निहंग ने पूरे मामले का चार मिनट का वीडियो भी बनाया। वीडियो में कहा है कि सबसे ऊंचा हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं बल्कि हमारा निशान साहिब रहेगा। इस वीडियो को निहंग ने पंजाब में जाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। अमरोहा में यह वीडियो दो दिन पहले वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो जांच कराई गई। इसके बाद सब इंस्पेक्टर रवि कुमार की तहरीर पर गुरुद्वारा के सेवक नेपाल सिंह व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
इंस्पेक्टर रमेश सहरावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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हम तिरंगे के अपमान की सोच भी नहीं सकते : नेपाल
तिरंगे के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सूदनपुर स्थित बाबा बुडडा साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी नेपाल सिंह का कहना है कि पंद्रह दिन पहले चार अज्ञात लोग गुरुद्वारे पर आए और उन्हें डरा धमकाकर गुरुद्वारे से तिरंगा उतारने को कहा। डर के कारण उन्होंने सीढ़ी से झंडे उतारने का प्रयास किया लेकिन सीढ़ी छोटी होने के कारण डंडे से तिरंगे को हटाया तो वह नीचे गिर गया। नीचे गिरे तिरंगे को ससम्मान उठाकर रख लिया गया है। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। हम तिरंगे के अपमान की सोच भी नहीं सकते हैं।
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