ठाकुरद्वारा। एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने आवेदक को नगर पालिका से संबंधित सूचनाओं को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध न करने पर अधिशासी अधिकारी को 25 फरवरी को तलब किया है। नगर के मोहल्ला वार्ड 10 जमुना वाला निवासी भाजपा नेता पवन पुष्पद ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 26 दिसंबर 2025 को नगर पालिका परिषद की वित्तीय वर्ष 2023- 24 और 2024 -25 में हुई बोर्ड की बैठकों का ब्योरा, नगर पालिका के सफाई प्रभारी के पद और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से संबंधित सूचना मांगी थी लेकिन निर्धारित समय में उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर उन्होंने इसकी शिकायत एडीएम प्रशासन से की। एडीएम प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने को कहा था लेकिन फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर अधिशासी अधिकारी को 20 फरवरी को एडीएम ने संबंधित सूचनाओं सहित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन अधिशासी अधिकारी उनके कार्यालय में नहीं पहुंची। जिस पर एडीएम प्रशासन ने सोमवार को अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर 25 फरवरी को उन्हें अपने समस्त तलब किया है। एडीएम ने कहा है कि यदि राज्य सूचना आयोग इस बारे में कोई आदेश पारित करता है या अर्थ दंड लगाता है तो इसकी जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी होगी। संवाद