मुरादाबाद। वाराणसी स्थित लैब से आई रिपोर्ट में दूध, मिल्क केक और नमकीन के कुछ तीन सैंपल फेल पाए गए हैं। तीनों खाद्य पदार्थों को अधोमानक माना गया है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों व्यवसायियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में तीनों दुकानदारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदंबा प्रसाद ने मामा स्वीट्स गागन तिराहा से 24 मई को मिल्क केक, कमालपुरी चौराहा स्थित अरमान ट्रेडर्स से 25 मई को च्वाइस ब्रांड नमकीन, चक्कर का मिलक स्थित इकबाल हुसैन की दुकान से 14 जून को दूध का सैंपल लिया था। तीनों सैंपल को जांच के लिए वाराणसी स्थित लैब भेजा गया था॥ रिपोर्ट आने पर पता चला कि तीनों सैंपल फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीनों खाद्य पदार्थों को अधोमानक घोषित करते हुए दुकानदारों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस बारे में सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड -2 विनोद सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये का अर्थदंड निर्धारित है।