पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान
- फोटो : फाइल फोटो
सांसद आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा के हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने करीब 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इसमें साढ़े तीन लाख रुपये शमन शुल्क के शामिल हैं। बिजली विभाग ने जुर्माना वसूली का नोटिस पंजीकृत डाक से भेज दिया है। यह नोटिस आजम खां की पत्नी सांसद डॉ. तजीन फात्मा के नाम से भेजा गया है। रिसोर्ट में 33.87 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी मिली थी।
भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गुरुवार को जिलाधिकारी से आन्जनेय कुमार सिंह कलक्ट्रेट में मुलाकात कर आजम खां के रिसोर्ट में बिजली-पानी चोरी किए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने मौके पर बिजली विभाग और जल निगम के अधिकारियों की टीम भेजी।
इस बीच पता लगा कि रिसोर्ट में पांच किलोवाट का कनेक्शन है, जो आजम खां की पत्नी सांसद डॉ. तजीन फात्मा के नाम से है। इसमें मीटर से सिर्फ ढाई किलोवाट बिजली का ही उपभोग हो रहा था। एक अलग से कटिया डाली गई थी, जिससे रिसोर्ट के एयर कंडीशनर एवं एलईडी लाइटें जल रही थीं।
इस कटिया के जरिये 33.87 किलोवाट बिजली चोरी की जा रही थी, जिससे 14 एसी, 38 लाइटें एवं दस दीवार वाले पंखे चलते थे। इस पर रिसोर्ट की केबिल काट दी गई। अवर अभियंता राहुल रंजन ने बिजली चोरी के आरोप में सांसद डॉ. तजीन फात्मा के नाम से थाना गंज में तहरीर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
इसके साथ ही बिजली विभाग की ओर से अब जुर्माने का आंकलन किया गया है। इसमें 26.37 लाख रुपये अब तक इस्तेमाल की गई बिजली के हैं, जबकि साढ़े तीन लाख रुपये शमन शुल्क के हैं। अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार ने बताया कि जुर्माना वसूली का नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा दिया गया है।