मुरादाबाद। दूसरे प्रदेशों से आने वाला अंडा चेकिंग के बाद ही जिले में आ सकेगा। बाहर से आने वाला अंडा रेफ्रीजरेटर वाहन में होना चाहिए। कहां से वह अंडा कब चला है इसकी भी डिटेल अंडों की ट्रे (क्रेट) पर अंकित होनी चाहिए। जन सामान्य को गुणवत्तायुक्त अंडे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मंडल के सभी डीएम को निर्देश जारी कर बाहर से जिलों में आने वाले अंडों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं।
जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित पोल्ट्री फार्म के अलावा पंजाब, हरियाणा आदि से अंडा आता है। अंडे के थोक कारोबारी कमाल, हरि सिंह आदि ने बताया कि जिले में करीब चार से पांच हजार क्रेट अंडे की प्रतिदिन खपत होती है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर बरेली, पोल्ट्रीफार्मस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा निदेशक प्रशासन एवं विकास पशु पालन विभाग के साथ शासन में हुई बैठक में हुए निर्णय के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले अंडों का रेफ्रीजरेटर वाहन से किया जाएगा। जिसका तापमान 10-15.5 सेंटीग्रेट होना चाहिए।
वाहन में जीपीएस और डाटा लॉकर लगा होना चाहिए। प्रदेश के अंदर भी 150 किमी से अधिक दूरी के लिए अंडों का परिवहन रेफ्रीजरेटर वाहन से ही किया जाएगा। अंडों की ट्रे पर स्टीकर चस्पा किया जाएगा। जिसमें उत्पादन दिनांक, स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा। अंडों के बाक्स पर भी स्टीकर चिपका होगा। कोल्ड स्टोर से एक बार अंडों को बाहर निकालने के बाद वापस कोल्ड स्टोर में नहीं रखा जा सकेगा। मंडलायुक्त ने सभी डीएम, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, उपनिदेशक उद्यान को इसका पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।