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आहूजा सुपारी प्रकरण: आरोपियों की जमानत पर सुनवाई कल

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मुरादाबाद। आहूजा सुपारी प्रकरण में जेल में बंद तीन कथित शूटरों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले लोअर कोर्ट से तीनों की जमानत खारिज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। जिनके आधार पर वह कोर्ट में अभियुक्तों की जमानत का विरोध करेगी। मुख्य आरोपी हरिओम अग्रवाल को गिरफ्तार करने में पुलिस फिलहाल नाकाम है।
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सिविल लाइंस पुलिस ने सात मार्च को वन विभाग के पूर्व दरोगा उमेश भट्ठ, केशव शर्मा और पूर्व केबिल संचालक शरद रस्तोगी को गिरफ्तार करके खुलासा किया था कि इन तीनों ने आहूजा ग्रुप के एमडी मनोज आहूजा की हत्या के लिए सुपारी ली थी। सुपारी देने का आरोप पीएमएस पब्लिक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल हरिओम अग्रवाल पर था। इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के जरिए पुलिस के पास इस सुपारी प्रकरण के कुछ ऑडियो भी आए थे। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों कथित शूटरों को जेल भेज दिया था। हरिओम अग्रवाल से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस का कहना है कि हरिओम की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग रहा है। इधर, जेल में बंद तीनों कथित शूटरों की जमानत याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होगी।
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