22 अक्तूबर को किशोरी अलीगढ़ से मिली थी। पुलिस की जांच-पड़ताल में सामने आया था कि छात्रा को उसके गांव के युवक नहीं ले गए थे। बल्कि किशोरी को उसका रिश्ते का मामा अपने साथ घुमाने का बहाना बना कर अलीगढ़ ले गया था, जहां उसने मंदिर में किशोरी से शादी की। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया था।
केस के विवेचक दीपक मलिक ने विशाल चौधरी निवासी हुसैनपुर छिराबली थाना कुंदरकी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई पॉस्को कोर्ट संख्या तीन चंद विजय श्रीनेत्र की अदालत में सुनवाई हुई।
विशेष लोक अभियोजक अकरम खान और एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे में कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विशाल को घटना का दोषी पाते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।