सितंबर 2015 में रोडवेज पुलिस चौकी के सामने हुए बहुचर्चित सतीश हत्याकांड में अदालत ने अभियुक्त अशोक गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। छह सितंबर 2015 को सरेशाम दुकानदार सतीश शर्मा की पुलिस चौकी के सामने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी।
कटघर थाना क्षेत्र में मोहल्ला कटघर बीच निवासी सतीश शर्मा की रोडवेज स्टैंड पर ही दुकान थी। घटना वाले दिन मझोला में लाइनपार प्रकाश नगर निवासी अशोक गुप्ता से सतीश का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद अशोक गुप्ता ने धारदार हथियार से हमला करके सतीश की हत्या कर दी थी। पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई इस हत्या से शहर में सनसनी फैल गई थी।
सतीश के तहेरे भाई गिरधर शर्मा ने घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी अशोक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अशोक गुप्ता को सतीश शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने अशोक को उम्रकैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।