मुरादाबाद। मूंढापांडे के नौ साल पुराने महिला को गोली मारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत ने मुलजिम उस्मान को दोषी ठहराते देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
मूंढापांडे थानाक्षेत्र के चकमदनपुर होलपुर निवासी शहाना ने मूंढापांडे थाने में आरोपी उस्मान निवासी खरगपुर जगतपुर के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। जिसमें शहाना ने बताया कि उसके भाई ताजउद्दीन ने जेल में उस्मान से रुपये उधार लिए थे। जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी उस्मान 15 जनवरी 2011 को उनके घर पहुंचा और उसने रुपयों के लिए तगादा किया। रुपये न देने पर गोली मारने की धमकी देकर आरोपी चला गया था। 16 जनवरी 2011 की देर रात साढ़े तीन बजे आरोपी शहाना के घर पहुंचा और उसने शहाना की मां सरवरी को गोली मार दी थी। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। इस हमले में महिला सरवरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी उस्मान के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। केस की सुनवाई एडीजे चार रविंद्र सिंह की अदालत में चली गई थी। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।