सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने जनपद की सीमाओं में कहीं भी किराए पर रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। मकान मालिक एक महीने तक किराए की मांग नहीं कर पाएंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जिले में किराए पर रह रहे मजदूरों अथवा किसी भी कंपनी या कारखाने के कर्मचारियों से अगले एक महीने तक मकान मालिक किराया नहीं मांगेंगे। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
यदि किसी मकान मालिक ने अपने किराएदार को इस अवधि में किराया नहीं देने की वजह से परेशान किया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
कर्मचारियों का वेतन काटने वालों पर भी होगा मुकदमा
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जिले में लॉक डाउन की वजह से बंद दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश के आदेश निर्गत किए गए हैं। यदि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान ने अपना काम करने वाले कर्मचारियों का लॉक डाउन अवधि का वेतन काटा तो उनके खिलाफ भी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।