शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के सैफनी में आंबेडकर शोभायात्रा में शामिल हुए सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां, बसपा नेता राधेश्याम राही समेत तीन लोगों के खिलाफ डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी माना है।
गुरुवार को सैफनी कस्बे में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें मुख्य अतिथि के तौर सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां को बुलाया गया था। आरोप है कि शोभायात्रा में शामिल होने के बाद आजम खां ने अपने संबोधन में जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। साथ ही बसपा नेता राधेश्याम राही पर भी संबोधन के दौरान आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया गया। इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन भी माना गया।
मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद सैफनी चौकी इंचार्ज रमेश वैसला ने इस मामले में शाहबाद थाने में तहरीर दे दी। तहरीर के आधार पर मोहम्मद आजम खां, राधेश्याम राही और जेपी सिंह के खिलाफ धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125, आईपीसी की धारा 341, 505 (2), 171 (ज), सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शाहबाद प्रभारी अता मोहम्मद ने बताया कि उपरोक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
आजम खां पर अब तक 14 मुकदमे
जिले में लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के सबसे अधिक मुकदमे सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां के खिलाफ हुए हैं। आजम खां के खिलाफ अब तक 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।