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आरोपी की जगह भाई पहुंच गया जेल

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मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के बहुचर्चित गुलाम साबिर हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। केस के वादी ने आरोप लगाया है कि जेल बंद आरोपी ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद का आत्मसमर्पण अदालत में कर दिया। आरोप है कि आत्मसमर्पण के समय कोई दस्तावेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
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ठाकुरद्वारा में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान की गई गुलाम साबिर की हत्या के मामले में आरोपी जाकिर शाकिर, मुकीम उर्फ कासिम रजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वादी पक्ष के अधिवक्ता जयपाल सिंह यादव ने बताया कि 22 जुलाई 2021 को जेएम कोर्ट में जाकिर, शाकिर, मुकीम ने आत्मसमर्पण किया था। जिसमें से मुकीम के स्थान पर उसके सगे भाई मोनिस उर्फ कासिम ने अदालत को धोखा देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। जिस समय आत्मसमर्पण किया गया तब न तो अपना आधार कार्ड और न ही पुलिस की आख्या पत्रावली पर मौजूद थी। आरोपी का फोटो भी प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं है।
इस मामले को लेकर वादी अधिवक्ता की ओर से 27 जुलाई 2021 को एक प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को जेल में बंद आरोपी को और मुकदमे के विवेचक सतेंद्र कुमार को तलब कर लिया।
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जिस पर विवेचक से आरोपी व उसके परिवार की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। जिससे असल अभियुक्त को पकड़ा जा सके और अदालत को धोखा देने का दंड भी दिया जा सके। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
गुलाम साबिर हत्या कांड में टली सुनवाई
ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव गोपीवला में पंचायत चुनाव के दौरान हुई गुलाम साबिर की हत्या के आरोपी प्रधान पति जाकिर और उसके पुत्र मुकीम के जमानत प्रार्थना पत्र पर आरोपियों के वकील ने स्थगन प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 3 अगस्त लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई तीन अगस्त होगी।
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