मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में एसडीएम और खनन अधिकारी पर हमला कर खनन लदे वाहन छुड़ाकर ले जाने के छह आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। ठाकुरद्वारा थाने में खनन अधिकारी अशोक कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 13 सितंबर की रात वह अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान चार वाहनों को जब्त कर लिया गया था। जिनमें अवैध रूप से खनिज भरा हुआ था। तब आरोपी रईस प्रधान, वसीम, रिजवान, इरफान दिलशाद समेत करीब डेड़ सौ लोग आ गए। उन्होंने टीम के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। साथ ही मौजूद भीड़ को भी उकसाने लगे। इन्होंने भीड़ को उकसा कर न सिर्फ टीम पर हमला किया बल्कि जब्त किए गए वाहन भी छुड़ा कर ले गए थे।
आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। शुक्रवार को आरोपियों में आरिफ, मुख्तार, शहाबुद्दीन, वसीम, इमरान, और सलमान की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वितीय की अदालत में पेश हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम दृष्टया आरोपियों की जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।