बयान देते समय का आजम खां का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे।
11 मई 2019 को दर्ज कराया गया था मुकदमा
इस आदेश के बाद चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के एआरओ एवं टांडा के एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी ने 11 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
आजम खां को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने इस मामले में सपा नेता आजम खां को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
डीएम को तनखैया बताने और जूते साफ कराने का बयान देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। - स्वदेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी
आजम बोले... वकील साहब आपकी शुगर कैसी है
रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से पेशी हुई। पेशी के दौरान जैसे ही सपा नेता जुड़े तो उन्होंने सबसे पहले अपने अधिवक्ता की सेहत का हाल जाना। पूछा, वकील साहब आपकी शुगर कैसी है। इसके बाद वे खामोशी से बैठे रहे।