फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आजम खान और अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका

Mon, 22 Mar 2021 11:14 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
विज्ञापन
फाइल फोटो - फोटो : Social Media
विज्ञापन
सपा सांसद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट और पैनकार्ड के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। इस मामले में दोनों की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, जबकि दो पासपोर्ट के मुकदमे में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।
विज्ञापन


अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम और आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पैन कार्ड के मुकदमे में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी। 
विज्ञापन


इस मामले में अब जमानत के लिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट होने के आरोप में भी मुकदमा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भी उनकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब्दुल्ला ने इस मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें