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Moradabad News: अधिवक्ताओं की अपीलों पर नहीं हो रही सुनवाई

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मुरादाबाद।
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जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जीएसटी में वर्ष 2018-2019 के नोटिस व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं। इनमें व्यापारियों की बिक्री और टैक्स के बड़े बड़े अंतर निकाले जा रहे है। इन मामलों में अधिवक्ताओं की अपीलों पर सुनवाई भी नहीं हो रही है।
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जोनल टैक्स बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बार रूम में आयोजित की गई। इस दौरान पिछली कार्यकारिणी की बैठक की रिपोर्ट पढ़ी गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने नववर्ष पर बैठक कराने का निर्णय लिया। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि जीएसटी की तरफ से व्यापारियों के पास वर्ष 2018-2019 के नोटिस धारा 61 के तहत भेजे जा रहे हैं। इनमें व्यापारियों की बिक्री और टैक्स के बीच बड़े-बड़े अंतर निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे व्यापारियों की बिक्री और टैक्स में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त अलग से भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं। अधिवक्ताओं द्वारा अपीलों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में अध्यक्ष सैय्यद आरिफ अली ने जवाब दिया कि नोटिसों को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक का संचालन जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव मनीष कुमार अग्रवाल ने किया। बैठक में दीपक कुमार गुप्ता, सैयद अशरफ अली, दीपक अग्रवाल, अनुज गुप्ता, अंजार हुसैन, नौशाद अहमद, आकाश गुप्ता, शावेज मलिक, रोहित हरि अग्रवाल, प्रतीक गोयल, राजदीप गोयल, आशीष कुमार अग्रवाल, कमल कुमार सिंह, गौरव गुप्ता आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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