अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब के लिए अदालत से समय की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 14 दिसंबर लगा दी है। करीब 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में अदालत ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां के बीमार होने की बात पर एमपीएमएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ.तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में तीनों को सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।
इस सजा के खिलाफ अब तीनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों की अपील इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन है। आजम सीतापुर, जबकि उनकी पत्नी तजीन फात्मा रामपुर और बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। चार दिसंबर को आजम के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसमें कहा था कि आजम खां बीमार हैं।
उन्हें शुगर, हाई ब्लेड प्रेशर और कमर में दर्द की समस्या है। उनकी जमानत पर जल्द सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सीतापुर जेल प्रशसान से रिपोर्ट तलब की है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।