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शिक्षिका के अपहरण में दोषी को सात साल कैद

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बाद में एक आरोपी से शिक्षिका ने कर ली थी शादी
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। चंदौसी के आठ साल पुराने शिक्षिका अपहरण मामले में फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम के न्यायाधीश सत्यप्रकाश द्वितीय ने आरोपी असलम को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी रेशमा बेगम ने दलीलें दीं।
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चंदौसी निवासी शिक्षिका को 22 मई 2009 को स्कूल से लौटते वक्त कार सवारों ने अगवा कर लिया था। पीड़िता के पिता ने शाहिद निवासी रामगढ़ थाना फिरोजाबाद और असलम निवासी घिरौर जिला मैनपुरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था। बाद में पीड़िता ने आरोपी शाहिद ने निकाह कर लिया था। पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर एक आरोपी असलम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने असलम को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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