मुरादाबाद। सरकार ने जिले के 15 पुराने 77 हजार वाहन मालिकों को राहत दी है। जिनके वाहनों की आयु 20 साल पूरी हो गई है। इन वाहनों के मालिक गाड़ियों का नवीनीकरण करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वाहन मालिकों को अधिक फीस चुकाना होगा।
सड़क सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभी तक 15 साल पुराने वाहनों का नवीनीकरण होता रहा है। लेकिन अब 20 साल पुराने वाहनों का भी नवीनीकरण किया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 20 वर्ष आयु पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण का आदेश व स्लैब जारी किया है। इसका लाभ जिले के 77 हजार वाहनों को मिलेगा। इसमें 67 हजार बाइक और 5400 कारें शामिल हैं। वहीं 4200 भारी वाहन ,20 मोटर कैब, 300 ऑटो और 735 बसों की भी आयु 20 वर्ष पूरी हो गई है। इन सभी वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग में है। नए स्लैब में हर वाहन की नवीनीकरण फीस दोगुनी जमा करनी होगी।
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30 दिन में करा सकेंगे बीमा ट्रांसफर
- आरआई हरिओम ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया जा रहा है। अब तक किसी वाहन की बिक्री पर बीमा पालिसी ट्रांसफर करने की अवधि 14 दिन रही है। नए नियम के अनुसार वाहन मालिक 30 दिन में बीमा पालिसी ट्रांसफर करा सकेंगे। यदि वाहन चलने योग्य नहीं रह गया तो इसकी सूचना भई 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई।
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वाहनों के नवीनीकरण दरें
- वाहन प्रकार- पहले-अब
-इनवैलिड कैरिज-50 रुपये-100 रुपये
-मोटरसाइकिल-एक हजार- दो हजार
-तीन पहिया- ढाई हजार- पांच हजार
- चार पहिया- पांच हजार- 10 हजार
-इंपोर्टेड वाहन दो या तीन पहिया- 10 हजार-20 हजार
-इंपोर्टेड वाहन चार पहिया या अधिक-40 हजार-80 हजार
अन्य वाहन-6 हजार -12 हजार
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वर्जन
-यदि 20 साल पुराने वाहन नवीनीकरण के लिए आते हैं तो नियमानुसार उनका नवीनीकरण कर दिया जाएगा।- राजेश सिंह, आरटीओ(प्रशासन), मुरादाबाद