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साढ़े तीन फीसदी पीएफ देंगे निर्यातक, बाकी सरकार देेगी

Fri, 20 Jan 2017 02:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
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EPFO
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पिछले सात सालों से अपने कर्मचारियों के पीएफ में नियोक्ता का हिस्सा जमा नहीं करने वाले निर्यातकों-फैक्ट्री मालिकों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 31 मार्च 2017 तक निर्यातकों को छूट दी है कि वह अपने कर्मचारी के पीएफ में नियोक्ता के हिस्से का महज साढ़े तीन फीसदी जमा कर दें, बाकी रकम सरकार जमा करेगी।
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31 मार्च तक शेयर जमा नहीं करने वाले फैक्ट्री मालिकों को कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। प्रोविडेंट फंड पर सरकार की नई पॉलिसी निर्यातकों को समझाने के लिए गुरुवार को कमिश्नर पीएफ (प्रोविडेंट फंड) जेपी चौहान मुरादाबाद ईपीसीएच पहुंचे।

यहां उन्हाेंने निर्यातकों को बताया कि जिन निर्यातकों या फैक्ट्री मालिकों ने वर्ष 2009 से 2016 के बीच अपने कर्मचारियों के पीएफ में नियोक्ता की ओर से दिया जाने वाला हिस्सा जमा नहीं किया है वह 31 मार्च तक महज साढ़े तीन फीसदी शेयर जमा करके इससे मुक्त हो सकते हैं।
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निर्यातकों के साथ मीटिंग में पीएफ कमिश्नर ने कहा कि नियोक्ता के हिस्से की बाकी रकम सरकार कर्मचारी के खाते में जमा करेगी। लेकिन निर्यातकों व फैक्ट्री मालिकों को यह छूट महज 31 मार्च तक होगी, इसके बाद सरकार एक्शन लेगी। पीएफ कमिश्नर ने कहा कि सभी निर्यातक व फैक्ट्री मालिक हरेक कर्मी का पीएफ अकाउंट खुलवाएं।

मीटिंग में ईपीसीएच के पूर्व चेयरमैन व सीओए मेंबर सुधीर त्यागी,  मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास, सेक्रेटरी अजय गुप्ता, एसोसिएशन के प्रवक्ता सतपाल, विनोद खन्ना, विनय गुलाटी, विनय बजाज, राकेश खन्ना, भूषण भाटिया आदि मौजूद रहे।
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