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ठाकुरद्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निजी एंबुलेंस और निजी वाहन खड़ा करने पर लगा प्रतिबंध

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ठाकुरद्वारा। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निजी एंबुलेंस और निजी वाहनों को खड़ा करने पर अधीक्षक ने रोक लगा दी है। अधीक्षक ने बिना अनुमति निजी एंबुलेंस और निजी वाहनों को खड़ा करने पर उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुघर्टना या झगड़े में घायल के आते ही निजी एंबुलेंस की लाइन लग जाती है। घायलों को निजी एंबुलेंस चालक कर्मचारियों की सांठगांठ से ले जाते है। उन्हें काशीपुर के सांठगांठ वाले निजी अस्पतालों में ले जाकर मरीजों का आर्थिक शोषण कराते है। इस मामले को अमर उजाला ने उठाया था। जिस पर अधीक्षक ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निजी एंबुलेंस और निजी वाहन खड़ा करने पर रोक लगा दी है।
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