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दूध-कुरकुरे की पालिथीन पैकिंग पर रोक नहीं

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मुरादाबाद।
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दूध, दही, घी, मट्ठा आदि केपालिथीन पैक पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इनकी बिक्री पालिथीन में ही जारी रहेगी। बिस्कुट - नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की पैकिंग में पालिथीन का प्रयोग किया जाएगा। इस पालिथीन को पैकेजिंग मेटेरियल मानकर प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
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15 अगस्त से प्लाटिस्क क्राकरी पर भी रोक लगाई जा सकती है। अभी तक प्रतिबंध केदायरे में सभी प्रकार कर पालिथीन थी। केवल निर्यात केसामान में प्रयोग की जानी वाली पालिथीन को छूट दी गई थी। शासन के निर्देश पर अब अधिकारियों ने प्रतिबंध से बाहर रखे गए सामान की स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, टाफी, दाल, मसाले आदि की पैकिंग में प्रयोग होने वाली पालिथीन भी यथावत रहेगी। इनमें प्रयुक्त पालिथीन को पैकेजिंग मेटेरियल माना गया है और किसी भी प्रकार की पैकेजिंग पालिथीन पर प्रतिबंध नहीं है। पर्यावरण वैज्ञानिक बीएस राजपूत का कहना है कि शासन की प्रतिबंध की मंशा को समझना होगा। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पालिथीन की थैलियों से है। नाले बंद होने और कचरे में 80 फीसदी हिस्सा इनका ही होता है।
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पालिथीन की सभी प्रकार की थैलियों और प्लास्टिक क्राकरी पर रोक लगाई गई है। 15 अगस्त के बाद इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा।
- इ. आरकेसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
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