फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Moradabad News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
मुरादाबाद। अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

डिलारी थाना क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने 18 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि उसकी बेटी 18 जुलाई की दोपहर खाना और पानी लेकर खेत जा रही थी। रास्ते में तेजपाल उर्फ बचन सिंह निवासी सलेम सराय ने उसे घेर लिया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कहीं शिकायत करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि इस मुकदमे में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे। साथ ही मौके से भागते हुए आरोपी को देखने वाले गवाहों ने भी अपने बयान दिए। अदालत ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों को आधार बनाकर आरोपी तेज पाल उर्फ बचन सिंह को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें