बिलारी। अब स्थानीय या बाहरी प्रॉपर्टी डीलर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बिलारी नगर में कोई नई प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। नगरपालिका प्रशासन का मानना है कि नियमविरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग से पालिका को आर्थिक क्षति होती है और बाद में नई आबादी बसने के बाद लोगों को पूरी जन सुविधाएं नहीं मिल पातीं। पालिका बोर्ड ने फैसला लिया है कि जमीन खरीदकर प्लॉटिंग करने वालों को पहले पालिका से मानचित्र स्वीकृत कराकर प्लॉटिंग करने की मंजूरी लेनी होगी।
स्वकर निर्धारण के घर घर बांटे जाएंगे निर्धारित प्रपत्र
बिलारी। पालिका ने तय किया है कि नगर में स्वकर निर्धारण प्रणाली अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत पालिका कार्यालय द्वारा तैयार निर्धारित प्रपत्र स्वकर निर्धारण के लिए घर घर जाकर बांटे जाएंगे। अब मकान और दुकान स्वामी को स्वयं ही अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा स्पष्ट करना होगा और मकान तथा दुकान का पूरा विवरण भी दर्शाना होगा। नगर में डिश केबिल का जो संचालन किया जा रहा है अब डिश पर भी पालिका की ओर से पर्याप्त शुल्क लगाए जाने की तैयारी है।
कोतवाली के किनारे पालिका भूमि पर बनेंगीं दुकानें
बिलारी। नगरपालिका परिषद बोर्ड बिलारी ने तय किया है कि कोतवाली के किनारे पुराना डाकखाना रोड पर नगरपालिका की छह मीटर चौड़ाई वाली जो भूमि है इस पर पालिका की ओर से दुकानें बनवाई जाएंगी। उन दुकानों की छत पर टीन शेड डलवाई जाएगी और यह सभी दुकानें नगर के फल विक्रेताओं को किराए पर दी जाएंगी।