मुरादाबाद। कटघर के पौने छह साल पुराने डकैती की घटना के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह भैरव लाल की अदालत ने एक मुलजिम को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कटघर के भैंसिया गांव में कन्हई का परिवार रहता है। नौ नवंबर 2013 की रात करीब तीन बजे कन्हई और उसका बेटा राजू घर के आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान घर में पांच छह बदमाशों ने धावा बोल दिया और पिता पुत्र को कब्जे में लेकर लूटपाट शुरू कर दी। शोर शराबा होने पर अन्य ग्रामीण भी जाग गए और उन्होंने दो बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम इकराम निवासी पीर का बाजार थाना कटघर और दूसरे ने अपना नाम रामपाल बताया था। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को अदालत में पेश किया था। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे छह भैरव लाल की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान आरोपी रामपाल की मृत्यु हो चुकी है। सरकार की ओर से एडीजीसी दिनेश कुमार कश्यप ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। सरकार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम इकराम को डकैती की घटना में दोषी करार देते दस साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की दशा में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।