हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 जुलाई को नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने गृहकर की बढ़ी हुई दरों के बारे में चर्चा की थी। निर्यातकों ने बताया कि अधिकतर फैक्टरियों के इर्दगिर्द 200 मीटर दूरी तक जलकल विभाग की पाइप नहीं है। फिर भी निर्यातक जलकर के दायरे में आ गए हैं। उन्होंने जीआईएस सर्वे के तहत नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर लागू करने में कमियों को दूर करने करने का नगर आयुक्त से अनुरोध किया। इस मामले में नगर आयुक्त ने जांच करने के निर्देश दिए।
इसी के तहत नगर आयुक्त के निर्देश पर जलकल विभाग के अवर अभियंता देशांतर ने अपने सहयोगी सुपरवाइजर और कर विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से बुधवार को स्थलीय परीक्षण किया। इसके बाद पाया कि मोहल्ला लाकड़ी फाजलपुर, न्यू माजरा, मैनाठेर, मझोली, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विभिन्न फर्मों के निर्धारित परिधि में पानी की कोई पाइप लाइन नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने चारों क्षेत्रों को जलकर से मुक्त कर दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर पहले दस प्रतिशत छूट मिलती थी लेकिन अब निर्यातकों को 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जीआईएस सर्वे के मामले में निर्यातक नगर विकास मंत्री से लखनऊ में मुलाकात करेंगे।