मुरादाबाद। 15 साल की उम्र पूरी कर चुके दो पहिया और चार पहिया वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब मुरादाबाद जिले के सवा लाख वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाने पर तीन माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसे वाहन सड़क पर नहीं चलाए जा सकते हैं।
एआरटीओ (प्रशासन) छवि सिंह ने 15 साल की उम्र पूरा कर चुके वाहनों के बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। बताया कि 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पंजीयन और नवीनीकरण के मामले में 31 दिसंबर 22 तक तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अब वह समय बीत चुका है। अब जिन वाहनों का नवीनीकरण या पंजीयन नहीं कराया गया है, वह सड़क पर चलने योग्य नहीं माने जाएंगे। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 की धारा 52 के तहत वाहनों का फिर पंजीकरण कराने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा।
पुरानी पंजीयन पुस्तिका को जमा करना होगा। वाहनों का संचालन बंद करना होगा। इस श्रेणी में जिले के एक लाख 25 हजार दो पहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। ऐसे वाहनों से यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा। पुुलिस या परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से जब्त करेंगे।