मुरादाबाद। चंदौसी के तीन साल पुराने किशोरी से छेड़खानी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत ने अभियुक्त सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कारागार और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चंदौसी में एक अप्रैल 2016 को किशोरी ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें किशोरी ने दुष्कर्म, छेड़खानी, मारपीट और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ एमपी सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को अपनी सौतेली बेटी से छेड़खानी और मारपीट का दोषी पाया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की रकम से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।