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एक किमी दायरे के स्कूलों में कर सकेंगे आवेदन

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मुरादाबाद।
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निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुक्रवार से निजी स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक अपने बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन शहरी क्षेत्र में आनलाइन और ग्रामीण क्षेत्र में आफ लाइन करेंगे। आवेदन में अपने क्षेत्र के नजदीकी स्कूलों को वरीयता क्रम में भरना होगा। अधिकतम एक किमी की परिधि के स्कूल वरीयता क्रम में शामिल होंगे। 16 अप्रैल को लाटरी से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में नर्सरी और कक्षा एक में 25 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अभिभावक बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। जिला स्तरीय कमेटी लाटरी से आवेदकों को स्कूल आवंटित करती हैं। बच्चों के दाखिले के बाद उनकी फीस प्रदेश सरकार देती है। आगामी शिक्षा सत्र के लिए एक मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं। 31 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एचआईवी एवं कैंसर पीड़ित अभिभावक, विकलांग अभिभावक, एक लाख रुपये सालाना आमदनी वाले अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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दाखिले के बाद 8वीं तक पढ़ सकेंगे बच्चे
लाटरी में स्कूल आवंटन के बाद स्कूल को बच्चे को अनिवार्य रूप से दाखिला देना होगा। स्कूल में बच्चे को नियमित कक्षावार 8वीं तक शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार से की जाएगी।
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यहां से आनलाइन होंगे आवेदन
मुरादाबाद नगर नगर निगम, नगर पालिका ठाकुरद्वारा, नगर पालिका बिलारी, नगर पंचायत अगवानपुर, नगर पंचायत ऊमरीकला, नगर पंचायत कुंदरकी, नगर पंचायत कांठ, नगर पंचायत ढकिया, नगर पंचायत पाकबड़ा और नगर पंचायत भोजपुर के अभिभावकों को दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा।
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