जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आदेश जारी कर कहा है कि शैक्षिक संस्थानों के परिसर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए शैक्षिक संस्थानों में बिना अनुमति के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने आदेश की पुष्टि की है।