मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज भारतीय पोस्ट आफिस अधिनियम और अहरौरा में बिजली चोरी के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
शहर कोतवाली पुलिस ने भारतीय पोस्ट आफिस अधिनियम से संबंधित मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। इस मामले की सुनवाई करते हुए शम्भु यादव निवासी जोगीयाबारी को दोषी पाए जाने पर 12500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अहरौरा पुलिस ने बिजली के खम्भे से तार चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी रणजीत सिंह निवासी कम्हरी थाना अहरौरा को दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि तक की सजा व 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।