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Mirzapur News: बाल अपचारी समेत तीन पर जुर्माना

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मिर्जापुर। जीआरपी थाने में दर्ज मामले में बाल अपचारी और शहर, विंध्याचल थाने में दर्ज मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने जुर्माना लगाया। जीआरपी थाने में वर्ष 2010 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज थी। मामले में न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड प्रियंबदा लाल ने दोषी बाल अपचारी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न देने पर पांच दिन विशेष गृह में रहना होगा। शहर कोतवाली में 2000 में चोरी और विंध्याचल में 2004 में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज थी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी बाबू खां निवासी भटवा की पोखरी को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। विंध्याचल में दर्ज मामले में दोषी राजाराम निवासी नदिनी को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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