मिर्जापुर। विंध्याचल थानों में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। विंध्याचल थाना में मारपीट व दंगा करने पर तीन पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी जमुना निवासी गोड़सर सरपत्ति थाना विंध्याचल को 500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। दूसरे मामले में सुरेश चंद्र पांडेय निवासी गोड़सर पांडेय थाना विंध्याचल को दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। तीसरे मामले में दोषी निर्मल सिंह निवासी रिफ्यूजी कॉलोनी पथरहिया कोतवाली कटरा को तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।