मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पहले किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषी पाते हुए तीन आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पड़री थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने पांच अप्रैल 2014 को तहरीर देकर बताया कि उसकी दो नाबालिग पुत्रियां नदी में कपड़ा साफ करने गई थीं। वहां पर सूरज बिंद, वेद प्रकाश बिंद और धनंजय ने उनकी पुत्रियों के साथ छेड़खानी की। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत कर कड़ी सजा दिए जाने की मांंग की। अधिवक्ता की दलील, गवाहाें के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषी पाते हुए सूरज बिंद, वेद प्रकाश बिंद और धनंजय को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।