प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-तीन ने जिले में भूखंड के क्षेत्रफल पर विकास शुल्क पूर्व निर्धारित 625 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ाकर 755 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। यह वृद्धि 28 जनवरी 2026 से लागू है।
इसके पूर्व हुई प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में भूखंड के क्षेत्रफल पर विकास शुल्क 625 प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिए जाने का निर्धारण किया गया था। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-तीन के दो जनवरी 2026 के शासनादेश के बाद इसे बढ़ा दिया गया। अब विकास शुल्क का निर्धारण 755 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। जिसे प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों अध्यक्ष के द्वारा परिचालन के माध्यम से 22 जनवरी 2026 को स्वीकार किए जाने के बाद यह लागू हो गया है। अब मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत्त आने वाले समस्त मानचित्रों पर 28 जनवरी से विकास शुल्क 755 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से लागू कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नई दर लागू कर दी गई है।